मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत जिले में 218 कन्याओं को मिली 113.11 लाख रुपए की सहायता

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बीकानेर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित ‘‘मुख्यमंत्री कन्यादान योजना’’के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिले में 218 कन्याओं को अनुदान के रूप में 113.11 लाख रुपए से की सहायता प्रदान की गई। मुख्यमंत्री कन्यादान योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति में कुल व्यय 35.17 एवं अन्य वर्ग में 77.94 लाख रुपये का विवाह अनुदान से कन्याओं को सहायता प्रदान की गई है। ब्लॉक श्रीडूंगरगढ में 13 कन्याएं बीकानेर में 66 कन्याएं, नोखा में 37 कन्याएं, पांचू में 29 कन्याएं, लूनकरनसर में 19, कोलायत में 35 कन्याएं, खाजूवाला में 19 कन्याओं को लाभान्वित किया गया।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एलडी पंवार ने बताया कि योजनान्तर्गत सभी वर्गों के बी.पी.एल परिवार की कन्याओं, आस्थाकार्ड धारी की कन्याओं तथा आर्थिक दृष्टि से ऐसे कमजोर परिवार जिनमें कोई कमाने वाला वयस्क नहीं है, की विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु सहायता राशि उपलब्ध करायी जाती है। यह सहायता राशि 18 वर्ष या अधिक आयु की किन्हीं दो कन्या सन्तानों के विवाह हेतु देय होगी।

इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्या के विवाह पर देय सहायता राशि 31000 रुपये है। कन्या के दसवीं पास होने पर 10,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि सहित कुल 41,000 रुपये एवं कन्या के स्नातक उत्तीर्ण होने पर 20,000 रुपये प्रोत्साहन राशि सहित कुल 51,000 रुपये की राशि देने का प्रावधान है। यह सहायता राशि अधिकतम 2 पुत्रियों के विवाह पर ही देय है इसी प्रकार अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों को छोड़कर शेष सभी वर्गों के बीपीएल परिवारों, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्ड धारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं की 18 वर्ष या अधिक आयु की कन्या, उत्कृष्ट महिला खिलाड़ी के स्वयं के विवाह पर, पालनहार योजना में लाभार्थी की कन्या के विवाह पर, दिव्यांगजन की पुत्री के विवाह पर 21000 रुपए देय है। कन्या के दसवीं पास होने पर 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि सहित कुल 31,000 रुपये एवं कन्या के स्नातक उत्तीर्ण होने पर 20,000 रुपये प्रोत्साहन राशि सहित कुल 41,000 रुपये की राशि देने का प्रावधान है।

उक्त योजनान्तर्गत आवेदन ऑनलाईन ही स्वीकार्य है। आवेदन के लिए प्रार्थी ई-मित्र कियोस्क अथवा स्वंय की एस.एस.ओ. आई डी द्वारा जनआधार के माध्यम से विभागिय ैश्रडै ैडैपॉर्टल पर आवेदन कर सकते है। उक्त आवेदन विवाह दिनांक से 06 माह के भीतर ऑनलाईन करना अनिवार्य है।

आवश्यक दस्तावेज: योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु मूल निवास प्रमाण पत्र/मतदाता पहचान पत्र/राशनकार्ड की प्रति, बैंक खाता संख्या व पासबुक फोटो प्रति, आधारकार्ड एवं जनआधार कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शपथ प्रमाण पत्र, वर-वधू के जन्म प्रमाण पत्र, बीपीएल/अंत्योदय कार्ड, दिव्यांगजन श्रेणी हेतु 40 प्रतिशत या अधिक निःशक्तता प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र, पालनहार प्रमाण पत्र, विधवा होने पर पति का मृत्यु प्रमाण पत्र/विधवा पेंशन योजना (पी.पी.ओ.) की फोटो प्रति आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।

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