मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजनाः स्वरोजगार के लिए मिलेगा पांच लाख रुपए तक का ऋण

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मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के तहत स्वरोजगार प्रारम्भ करने के लिए पांच लाख रुपए तक का ऋण अनुदान सहित उपलब्ध करवाया जा रहा है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एलडी पंवार ने बताया कि दिव्यांगजन किसी पर आश्रित नहीं रहें तथा वे अपनी आजीविका कमाकर सम्मानजनक जीवन यापन कर सकें, इसके मद्देनजर यह योजना प्रारम्भ की गई है। उन्होंने बताया कि ऐसे दिव्यांगजन जिनकी स्वयं एवं परिवार की वार्षिक आय दो लाख रुपए तक है, उन्हें स्वयं का रोजगार प्रारम्भ करने के लिए पांच लाख रुपए तक का ऋण विभिन्न बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाता है।

पंवार ने बताया कि इस पर ऋण राशि का पचास प्रतिशत या अधिकतक पचास हजार रुपए में से जो भी कम हो, तक का अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। इसके साथ ही ऋण राशि का समय पर भुगतान करने पर ब्याज दर में पांच प्रतिशत तक की विशेष छूट दी जाती है।

उन्होंने बताया कि योजना के तहत दिव्यांगजन किराना स्टोर, बिल्डिंग मेटेरियल की दुकान, टेलरिंग शॉप, कृत्रिम आभूषण शॉप, स्टेशनरी दुकान, ब्यूटी पार्लर, मोबाइल रिपेयरिंग और सेल्स, टेंट हाउस, जूता-चप्पल बनाने और विक्रय, कढ़ाई कार्य आदि व्यवसाय के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि आवेदक दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार दिव्यांग होना चाहिए। जिसकी दिव्यांगता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो। वह राजस्थान का मूल निवासी हो तथा आयु न्यूननम 18 तथा अधिकतम 15 वर्ष हो। आवेदक परिवार की समस्त स्त्रातों से आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं हो। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन ई-मित्र कियोस्क अथवा स्वय एसएसओ आईडी द्वारा एसजेएमएस डीएसएपी पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

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