मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार सत्र 2025-26 में यथावत होगा समस्त महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों का संचालन

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बीकानेर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार वर्तमान में संचालित समस्त महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम राजकीय विद्यालयों का संचालन सत्र 2025-26 में लगातार यथावत किया जाएगा तथा सत्र प्रारंभ होने से पूर्व विशेष चयन प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षकों का चयन कर पदस्थापन किया जाएगा, जिससे अध्ययन-अध्यापन की प्रक्रिया निर्बाध रूप से संचालित रहे।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक श्री आशीष मोदी ने बताया कि राज्य में अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के विभिन्न रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए विभाग के पदधारी शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवा कर विशेष चयन परीक्षा का आयोजन किया गया था। शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर के निर्देशन में आयोजित इस परीक्षा में जिन कार्मिकों द्वारा न्यूनतम अहर्ता अंक प्राप्त किए गए हैं, उन कार्मिकों में से प्रथम चरण में प्रधानाध्यापक, व्याख्याता (विभिन्न विषय), वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) तथा अध्यापक लेवल द्वितीय व अध्यापक लेवल प्रथम पदों के लिए उनके द्वारा दिए गए विकल्पों के अनुसार जिला और विद्यालय आवंटन किया जाना है। इसके लिए जिलों में उनकी मेरिट तथा उक्त जिले में पदानुरूप संबंधित पद की रिक्तियों को प्रदर्शित किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि 11 जुलाई 2024 और 10 जनवरी 2025 की विभागीय विज्ञप्ति के क्रम में संबंधित कार्मिकों द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर अपने स्टाफ लॉगिन के माध्यम से 26 से 29 जून शाम 5 बजे तक उनके द्वारा पूर्व में भरे गए जिलों के विकल्प में से किसी एक जिले के विकल्प का चयन किया जाना है। इसके साथ ही आवेदक द्वारा चुने गए जिले की रिक्तियां के विकल्प भी भरे जाएंगे। उन्होंने बताया कि आवेदक द्वारा चयन किए गए जिले से संबंधित व्यक्तियों में से कार्मिक अपनी प्राथमिकता के क्रम में समस्त रिक्त पदों को चुन सकेगा। यदि किसी कार्मिक द्वारा इन रिक्तियों में से समस्त रिक्तियों का विकल्प नहीं भरा जाता है और उसके द्वारा भरे गए विकल्पों में से किसी विद्यालय के लिए चयन नहीं होता है, तो शेष शक्तियों में से किसी भी विद्यालय में रेंडम प्रक्रिया से आवंटन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्मिक द्वारा चयन किए गए जिले और विद्यालय का आवंटन उसकी वरीयता और रिक्तियों के अनुसार होगा। अंतिम रूप से जिले का विकल्प नहीं करने वाले आवेदक कार्मिक को आगामी प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा।

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