सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन 31 दिसंबर तक करवाना अनिवार्य

Description of image

 

बीकानेर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में समस्त पात्र पेंशनर्स को प्रत्येक वर्ष माह नवंबर एवं दिसंबर में वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एल.डी. पंवार ने बताया कि पात्र सभी पेंशनर्स को 31 दिसम्बर से पूर्व भौतिक सत्यापन करना अनिवार्य होगा, सत्यापन के अभाव में पेंशन बंद हो जाएगी।
उन्होंने बताया कि पेंशनधारक अपने वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए ई-मित्र कियोस्क, अटल सेवा केंद्र एवं ई-मित्र प्लस केंद्रों पर अंगुली की छाप (फिंगर प्रिंट इंप्रेशन) बायोमेट्रिक से करवा सकते हैं। अंगुली की छाप बायोमेट्रिक से वंचित रहे पेंशनर्स का भौतिक संस्थापक आइरिस स्कैन से भी करवाया जा सकेगा। तथा एंड्राइड मोबाइल ऐप के माध्यम से लाभार्थी के फेस रिकॉग्निशन के आधार पर भी भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं। अगर किसी पेंशनधार का इन सबसे भौतिक सत्यापन नहीं हो रहा है तो पेंशनर पेंशन स्वीकार्ता अधिकारी के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर ssp.rajasthan.gov.in पोर्टल पर लॉगिन कर संबंधित पेंशनर का पीपीओ नंबर दर्ज कर पेंशनर्स के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से भौतिक सत्यापन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि किसी पेंशनर द्वारा जन आधार से जुड़ी किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ बायोमेट्रिक के माध्यम से लिया गया हो जैसे राशन, चिकित्सा बीमा आदि तो ऐसे पेंशनर को भौतिक सत्यापन करवाने की जरूरत नहीं है। ऐसे पेंशनर्स जो अत्यधिक वृद्धावस्था, शारीरिक अस्वस्थता के कारण वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाने में असमर्थ है तो संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारियों द्वारा ऐसे पेंशनर्स का मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे ही वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जाएगा।

Spread the love
Load More Related Articles
Load More By sachrajasthan
Load More In बीकानेर
Comments are closed.

Check Also

एसजेपीएस : आपका श्रेष्ठ प्रदर्शन ही आपकी वास्तविक पहचान – डॉ गौरव बिस्सा 

दिनांक : सोमवार, 30 जून, 2025 व्यक्तिगत एवं संगठन की सफलता के लिए उससे जुड़ी टीम का आपसी दृ…