लोक हित का ध्यान रखते हुए विभिन्न दवाइयों की खुली एवं नियंत्रित बिक्री प्रतिबंधित

Description of image

बीकानेर। जिला कलक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णि ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 का प्रयोग करते हुए जिले में विभिन्न दवाइयों की खुली एवं अनियंत्रित बिक्री पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है।

अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक श्री देवेंद्र कुमार केदावत ने बताया कि नशे के रूप में उपयोग में ली जाने वाली औषधियां प्रेगाबलीन 75 एमजी, टेपेंटाडोल एवं ज्योपीक्लोन घटकयुक्त औषधियों को लोकहित को ध्यान में रखते हुए जिले में इन दवाओं की खुली एवं अनियंत्रित बिक्री पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है।

आदेशानुसार इन दवाओं को कोई भी दवा विक्रेता बिना क्रय-विक्रय बिल के बेचान नहीं करेगा। थोक दवा विक्रेता इन दवाइयां के समस्त क्रय विक्रय का दैनिक स्टॉक रजिस्टर बैच नंबर सहित संधारण करेंगे तथा इसकी दिनांकवार सूचना प्रत्येक सप्ताह सहायक औषधि नियंत्रक कार्यालय को adc.bikaner.mh@rajasthan.gov.in व पुलिस अधीक्षक कार्यालय sp-bik-rj@nic.in पर ईमेल द्वारा भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही इन प्रतिबंधित दवाई को विक्रय चिकित्सक की मूल प्रिस्क्रिप्शन या पर्ची पर मुहर व दिनांक अंकित होने पर ही विक्रय कर सकेंगे।

Spread the love
Load More Related Articles
Load More By sachrajasthan
Load More In बीकानेर
Comments are closed.

Check Also

दसवां बीकानेर थिएटर फेस्टिवल 24 से, देवेंद्र राज अंकुर को होगा समर्पित,प्रेस वार्ता हुई आयोजित, दी शेड्यूल की जानकारी

बीकानेर में दसवां बीकानेर थिएटर फेस्टिवल 24 फरवरी से 1 मार्च तक शहर के विभिन्न स्थानों पर …