
बीकानेर, 24 जुलाई। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में व्यापार एवं निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी-2025 लागू की गई है। पॉलिसी के तहत नए सूक्ष्म व्यापारिक उद्यमों को ब्याज अनुदान सहित विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाएंगे।
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र, बीकानेर की महाप्रबंधक मंजू नैण गोदारा ने बताया कि पॉलिसी के अंतर्गत नए सूक्ष्म उद्यमों को 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर ब्याज अनुदान का प्रावधान किया गया है। इसके तहत 1 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 6 प्रतिशत तथा 1 से 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं दिव्यांग वर्ग के उद्यमियों को 1 से 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर अतिरिक्त 1 प्रतिशत ब्याज अनुदान भी देय होगा।
उन्होंने बताया कि उद्यमियों को बीमा प्रीमियम की 50 प्रतिशत राशि (अधिकतम एक लाख रुपये प्रतिवर्ष) का पुनर्भरण, सीजीटीएमएसई शुल्क का 50 प्रतिशत (अधिकतम 5 वर्ष तक) तथा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से लेन-देन करने पर प्लेटफॉर्म शुल्क का 75 प्रतिशत (अधिकतम 50 हजार रुपये प्रतिवर्ष) पुनर्भरण सहायता के रूप में प्रदान किया जाएगा।
महाप्रबंधक ने बताया कि योजना के तहत आवेदन एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी पोर्टल पर किए जा सकते हैं। योजना संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए इच्छुक उद्यमी कार्यालय समय में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र, रानी बाजार, बीकानेर से संपर्क कर सकते हैं।