
बीकानेर, 11 अगस्त। संयुक्त निदेशक कृषि मदनलाल ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ 2026 में किसानों द्वारा बोयी गयी फसलों का बीमा बैंक व सीएससी के माध्यम से अंतिम तिथि 16 अगस्त 2026 तक किया जा रहा है। एग्रीस्टैक आईडी की अनिवार्यता के कारण जिन किसानों की भूमि अपना खाता पर ऑनलाईन नहीं होने के कारण एग्रीस्टैक आईडी नहीं बनी थी उन गांवों यथा जैतपुर, बखूसर, करनाणा ताल, सूई व शेरपुरा आदि गांवों के किसानों को फसल बीमा करवाने में परेशानी आ रही थी। उद्यान विभाग के सहायक निदेशक मुकेश गहलोत ने बताया कि इसके लिए फसल बीमा पोर्टल पर अब एग्रीस्टैक आईडी की अनिवार्यता बटाईदार किसानों एवं ऑफलाईन भूमि अभिलेख वाले किसानों को शिथिलता प्रदान की गयी है। समस्त बैंक अपने बैंक से ऋणी किसानों की फसलों का बीमा उनके खेतों में बोयी गयी फसल का संबंधित किसानों से शपथ पत्र प्राप्त कर फसल बीमा करना निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित करें जिससे प्रतिकूल परिस्थितियों में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ प्राप्त हो सके।