अनियमितताएं पाए जाने 2 मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र निरस्त

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बीकानेर, 18 अगस्त। जांच के दौरान विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर 2 मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र निरस्त किए गए हैं।

 

अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक श्री देवेंद्र कुमार केदावत ने बताया कि ऐसी औषधी जिनका नशे के रुप में दुरुपयोग होता है, के क्रय विक्रय भंडारण में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर हनुमान मंदिर के पास पूगल रोड बंगलानगर स्थित लक्ष्मी मेडिकल एंड जनरल स्टोर एवं पूगल रोड बंगलानगर स्थित कृष्णा मेडिकल एंड जनरल स्टोर के अनुज्ञापत्र औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 नियमावली 1945 के नियम 66(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तुरंत प्रभाव से निरस्त किए गए हैं।

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