बीकानेर, 25 अक्टूबर। दीपावली के त्योहार से पहले खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे ‘शुद्ध आहार–मिलावट पर वार’ अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने बीकानेर में बड़ी कार्रवाई की है। विभागीय दल ने एक ही दिन में तीन प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करते हुए बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक गोदाम से करीब 22 हजार किलोग्राम खाद्य तेल सीज किया। साथ ही खाद्य पदार्थों के छह नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के मार्गदर्शन तथा प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रीमती गायत्री राठौड़ के निर्देशन में प्रदेशभर में खाद्य सुरक्षा मानकों की पालना सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण श्री अविचल चतुर्वेदी के निर्देश पर केंद्रीय खाद्य सुरक्षा दल ने बीकानेर में यह कार्रवाई की।
बीछवाल के गोदाम से 22 हजार किलो तेल सीज
खाद्य सुरक्षा दल ने बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र स्थित मैसर्स लक्ष्मी नारायण भंवर लाल के गोदाम का निरीक्षण किया। यहां से करीब 22 हजार किलोग्राम खाद्य तेल सीज किया गया। इसमें नेपाल में निर्मित ‘CHOICE’ ब्रांड का सनफ्लावर ऑयल और ‘बाबा रामदेव छाप’ सरसों का तेल शामिल है।
कार्रवाई के दौरान खाद्य तेल के तीन नमूने भी लिए गए। नेपाल निर्मित ‘CHOICE’ सनफ्लावर ऑयल की लेबलिंग एवं प्रचार से संबंधित पहलुओं की जांच की जा रही है। विभाग की ओर से जांच के निष्कर्षों के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
दो अन्य प्रतिष्ठानों का भी निरीक्षण
खाद्य सुरक्षा दल ने मैसर्स नागड़ नारायण एग्रो इंडस्ट्रीज का निरीक्षण कर नारियल पेड़ा का एक नमूना लिया। वहीं, रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र स्थित मैसर्स श्री बिशनलाल बाबूलाल की निर्माण इकाई से दो खाद्य नमूने जांच के लिए संग्रहित किए गए।
इस प्रकार तीन प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के दौरान कुल छह खाद्य नमूने लिए गए। निरीक्षण में सामने आई कमियों के संबंध में संबंधित फर्मों को इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किए जाएंगे।
त्योहार पर मिलावट रोकने के लिए सख्ती
अतिरिक्त आयुक्त श्री भगवत सिंह ने बताया कि दीपावली के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रख रहा है। खाद्य तेल, घी, मावा, मिठाइयों सहित अन्य खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री की जांच की जा रही है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि भ्रामक लेबलिंग, अनुचित प्रचार तथा मिलावटी या असुरक्षित खाद्य पदार्थों से जुड़े मामलों में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जांच में उल्लंघन पाए जाने पर खाद्य पदार्थ सीज करने, लाइसेंस निलंबित या निरस्त करने तथा प्रकरण की प्रकृति के अनुसार अभियोजन जैसी वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।
