रेलवे आरक्षण काउंटर से टिकट बुक कराने पर भी मिलेगा यात्रा बीमा, 45 पैसे में 10 लाख तक का कवर

 

बीकानेर, 25 अक्टूबर। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। अब आरक्षण काउंटर से ट्रेन का टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को भी वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना का लाभ मिल सकेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर मंडल में यह सुविधा 27 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार अब तक ई-टिकट बुक कराने वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध यह सुविधा अब आरक्षण काउंटरों से आरक्षित टिकट लेने वाले यात्रियों को भी मिलेगी। महज 45 पैसे के प्रीमियम पर पात्र यात्रियों को निर्धारित शर्तों के अनुसार 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर उपलब्ध होगा।

 

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक वीरेन्द्र जोशी के अनुसार, वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना (Optional Travel Insurance Scheme–OTIS) का उद्देश्य रेल यात्रा के दौरान संभावित दुर्घटनाओं एवं निर्धारित अप्रिय घटनाओं की स्थिति में यात्रियों को बीमा सुरक्षा का विकल्प उपलब्ध कराना है। यह सुविधा पूरी तरह स्वैच्छिक होगी। टिकट बुकिंग के समय आरक्षण कर्मचारी यात्रियों को इसकी जानकारी देंगे और उनकी सहमति मिलने पर ही बीमा का विकल्प दर्ज किया जाएगा। बीमा नहीं लेने के इच्छुक यात्री इसे स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर सकेंगे।

 

डिजिटल भुगतान और मोबाइल नंबर जरूरी

 

बीमा सुविधा का लाभ लेने के लिए यात्री को वैध मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा। बीमा प्रीमियम का भुगतान टिकट किराये के साथ डिजिटल माध्यम से ही किया जाएगा। यात्रियों को पॉलिसी के नियमों एवं शर्तों की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी।

 

योजना के सुचारु संचालन के लिए बीकानेर मंडल के संबंधित आरक्षण कार्यालयों और UTS-cum-PRS केंद्रों पर तैयारियां की जा रही हैं। आरक्षण काउंटरों पर जागरूकता संबंधी सूचना बोर्ड एवं नोटिस लगाए जाएंगे। साथ ही कर्मचारियों को यात्री की सहमति दर्ज करने, प्रीमियम भुगतान और आवश्यक विवरण सही तरीके से दर्ज करने के निर्देश दिए जाएंगे।

 

दुर्घटना में मृत्यु पर 10 लाख, दिव्यांगता पर भी मिलेगा बीमा लाभ

 

योजना के तहत निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार पात्र बीमित यात्रियों को विभिन्न परिस्थितियों में निम्नलिखित लाभ मिल सकते हैं—

 

– मृत्यु होने पर: 10 लाख रुपये।

– स्थायी पूर्ण दिव्यांगता पर: 7.5 लाख रुपये।

– स्थायी आंशिक दिव्यांगता पर: 2 लाख रुपये।

– चोट के कारण अस्पताल में भर्ती होने पर: 10 हजार रुपये तक के खर्च का लाभ।

– पार्थिव शरीर के परिवहन पर: पॉलिसी की शर्तों के अनुसार निर्धारित लाभ।

 

इन सभी लाभों का भुगतान बीमा पॉलिसी में निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगा।

 

यात्रियों को अपनी इच्छा से चुनना होगा विकल्प

 

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि आरक्षण काउंटर से टिकट बुक कराते समय वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। यात्री अपनी आवश्यकता और इच्छा के अनुसार बीमा का विकल्प चुन सकते हैं। रेलवे का उद्देश्य आरक्षण काउंटरों पर भी इस सुविधा को उपलब्ध कराकर यात्रियों को यात्रा के दौरान संभावित जोखिमों के प्रति अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा का विकल्प प्रदान करना है।

 

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