
बीकानेर, 16 सितंबर। प्रदेश में जरूरतमंद, असहाय व अल्पआय वर्ग के लिए संचालित मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में बीमित/पंजीकृत समस्त परिवारों के लिए दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु अथवा पूर्ण स्थाई अपंगता की स्थित में आर्थिक संबंल प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना संचालित की जा रही है।
राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग के संयुक्त निदेशक ने बताया कि योजनांतर्गत आठ प्रकार की दुर्घटनाओं यथा रेल, वायु और सड़क दुर्घटना, ऊंचाई से गिरने तथा ऊँचाई से किसी वस्तु के गिरने, मकान के ढहने, थ्रेसर मशीन, कुट्टि मशीन, आरा मशीन, ग्लाईन्डर आदि से, बिजली के झटके, डूबने, जलने एवं रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव से होने वाली दुर्घटनाओं में मृत्यु/क्षति होने पर अधिकतम दस लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष आधार पर सहायता राशि प्रदान की जा रही है।
योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए एमएडीबीवाई पोर्टल पर दावेदार स्वयं अथवा ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकता है। योजना की जानकारी के अभाव में पीड़ित परिवार द्वारा सीधे दावा प्रस्तुत ना कर अन्य मध्यस्थ व्यक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत करवाता है एवं उसकी एवज में मध्यस्थों द्वारा कई बार पीड़ित परिवार से खाली चैक व राशि भी प्राप्त किया जाना संभावित है, जिसकी पृथक से जांच करवाई जा रही है।
संयुक्त निदेशक ने बताया कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अन्तर्गत पैड श्रेणी की पॉलिसी के लाभार्थी यथा समय अपनी पॉलिसी का नवीनीकरण करवाएं, सीमान्त कृषक श्रेणी एवं कोविड श्रेणी के लाभार्थी प्रतिवर्ष अपनी पॉलिसी डॉउनलोड कर लें, लाभार्थी परिवार के प्रत्येक सदस्य का पंजीयन जनाधार में करवाएं तथा लाभार्थी परिवार बिना किसी मध्यस्थ के स्वयं के स्तर पर आसानी से मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में दावा प्रस्तुत कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए एसआईपीएफ विभाग के जिला कार्यालय के डेडीकेटेड सहायता केन्द्र/जिला हेल्पलाइन नंबर 86199-26724 पर अथवा सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर 18001806268 पर सम्पर्क किया जा सकता है।