
बीकानेर, 08 अगस्त। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से जिले में संचालित विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तरीय राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्रवेश के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढाकर 31 अगस्त कर दी गई है।
सामाजिक न्याय विभाग के संयुक्त निदेशक एल.डी. पंवार ने बताया कि विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, स्वच्छकार, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त घुमंतु एवं अर्द्धघुमंतु, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग एवं मिरासी एवं भिश्ती समुदाय वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु जिले में 21 राजकीय, 2 अनुदानित एवं 3 निजी सहभागिता योजनान्तर्गत छात्रावास संचालित हैं।
उन्होंने बताया कि दूर-दराज के पिछड़े इलाकों में रहने वाले परिवारों के विद्यार्थी जो घर से दूर रहकर विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत् है, ऐसे छात्र-छात्राओं को विभागीय छात्रावासों में आवास, अनावर्तक सुविधाऐं, पोशाक, निर्धारित मीनू अनुसार गणवत्तापूर्ण भोजन बेहतर शैक्षणिक वातावरण आदि सुविधाऐं निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान है। इन छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को भोजन, नाश्ता, पोशाक, जुते, तौलिया, तेल, साबुन, बिजली, पानी आदि के लिए राज्य सरकार द्वारा मैस भत्ते की राशि 3250/- रूपये प्रति माह के हिसाब से 9.5 माह के लिए निर्धारित है।
उन्होंने बताया कि विभागीय छात्रावासों में प्रवेश के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र sso.rajasthan.gov.in पर नवीन प्रवेश पोर्टल s.j.m.s.के माध्यम से आमंत्रित किए गए है। एक विद्यार्थी आवेदन पत्र में अधिकतम तीन छात्रावासों को विकल्प के रूप में ऑनलाईन चयन कर सकेगा। ऑनलाईन प्रवेश पोर्टल पर आवेदन जनआधार के माध्यम से किए जाऐगे।
उन्होंने बताया कि ऐसे छात्र/छात्रा जो राजस्थान का मूल निवासी हो। छात्र-छात्रा के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रूपये से अधिक नहीं हो। जिन छात्र-छात्राओं के माता-पिता राज्य सरकार के कर्मचारी है एवं पे-लेवल-11 तक (अधिकतम 8 लाख रूपये वार्षिक) वेतन प्राप्त कर रहे है, विभागीय छात्रावासों में प्रवेश हेतु पात्र होंगे। प्रवेश हेतु गत कक्षा में 40 अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त होने पर ही छात्रावास में वरियता के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।