
बीकानेर, 19 अगस्त। 16वीं राजस्थान विधानसभा के छठे सत्र दौरान सरकारी बैठकों में विधायकों की अनिवार्य भागीदारी को देखते हुए विधानसभा सत्रकाल के दौरान किसी भी स्तर की सरकारी समितियों की बैठकें आयोजित नहीं की जाएंगी।
जिला कलेक्टर श्री निशांत जैन ने बताया कि विधानसभा का छठा सत्र 20 अगस्त से शुरू हो रहा है। विधानसभा सत्र शुरू होने से दो दिन पहले तथा सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के दो दिन बाद तक (शनिवार और रविवार सहित) राज्य सरकार द्वारा गठित किसी भी राज्य, जिला या तहसील स्तरीय समितियों की बैठकें नहीं बुलाई जा सकेंगी। यदि किसी विशेष परिस्थिति में बैठक करना बहुत जरूरी हो, तो उसके लिए संबंधित माननीय सदस्यों की पहले से लिखित या मौखिक सहमति लेना अनिवार्य होगा। यदि कोई अधिकारी बिना विधायक की पूर्व सहमति के बैठक आयोजित करता है, तो इसे विधायकों के विशेषाधिकार का हनन माना जाएगा। ऐसी लापरवाही बरतने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ विधानसभा की विशेषाधिकार समिति द्वारा दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देशों की पालना के करने के निर्देश दिए है।