बिना अनुमति संचालित उद्योगों को मिलेगी विशेष छूट, 31 दिसंबर तक कर सकेंगे आवेदन

 

बीकानेर, 2 नवंबर। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त किए बिना संचालित हो रहे उद्योगों, प्रक्रियाओं और परियोजनाओं को राज्य मंडल की सम्मति प्रक्रिया में लाने के लिए विशेष छूट योजना लागू की गई है। योजना के तहत 31 दिसंबर तक आवेदन प्रस्तुत करने वाले उद्योगों को पिछली अवधि का संचालन सम्मति शुल्क (बैक पीरियड फीस) जमा कराने से छूट प्रदान की जाएगी।

 

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी श्री राजकुमार मीणा ने बताया कि मंडल के योजना लागू करने का उद्देश्य ऐसे उद्योगों, प्रक्रियाओं और परियोजनाओं को राज्य मंडल की सम्मति प्रक्रिया में शामिल करना है, जो जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत स्थापना सम्मति (कंसेंट टू एस्टेब्लिश) और संचालन सम्मति (कंसेंट टू ऑपरेट) प्राप्त किए बिना संचालित हो रहे हैं।

 

उन्होंने बताया कि इस योजना के माध्यम से उद्योगों को नियमानुसार सम्मति प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इससे औद्योगिक इकाइयों को नियमानुसार प्रक्रिया में लाने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण संबंधी प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

 

क्षेत्रीय अधिकारी ने विभिन्न औद्योगिक संगठनों एवं औद्योगिक इकाइयों से अपील की है कि वे इस विशेष छूट योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें तथा पात्र उद्योगों, प्रक्रियाओं और परियोजनाओं को 31 दिसंबर 2026 तक आवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करें, ताकि अधिकाधिक इकाइयां योजना का लाभ उठा सकें और राज्य मंडल की सम्मति प्रक्रिया के दायरे में आ सकें।

Spread the love
Load More Related Articles
Load More By sachrajasthan
Load More In Uncategorized
Comments are closed.

Check Also

जिला कलेक्टर श्री निशांत जैन ने बालक छात्रावास पहुंचकर विद्यार्थियों को दी दीपावली की शुभकामनाएं

  बीकानेर, 2 नवंबर। जिला कलेक्टर श्री निशांत जैन ने जैसलमेर रोड स्थित डॉ. बी.आर. अम्ब…