वार्षिक भौतिक सत्यापन से शेष 2 हजार 984 हजार पेंशनर्स को 31 मई तक करवाना होगा सत्यापन

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बीकानेर, 21 मई। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनांतर्गत वार्षिक भौतिक सत्यापन से शेष 2 हजार 984 पेंशनर्स को शीघ्र सत्यापन करवाना होगा। समय पर सत्यापन नहीं करवाने पर पेंशन की राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा नहीं हो पाएगी। उनकी पेंशन का आवेदन स्थायी रूप से निरस्त कर दिया जाएगा।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एल.डी पंवार ने बताया कि जिले में 2 लाख 40 हजार 781 पेंशनर्स हैं, इनमें से 1 लाख 74 हजार 171 वृद्धजन पेंशनर्स, 51 हजार 558 विधवा पेंशनर्स, 14 हजार 383 विशेष योग्यजन पेंशनर्स तथा 769 कृषक वृद्धजन पेंशनर्स लाभ ले रहे हैं। जिनमें से दो लाख 37 हजार 797 (98.76 प्रतिशत) द्वारा भौतिक सत्यापन करवा लिया गया है तथा लगभग 3 हजार द्वारा भौतिक सत्यापन करवाया जाना शेष है।

संयुक्त निदेशक ने बताया कि जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है। इसके लिए पेंशन धारक ई मित्र पर बायोमैट्रिक फिंगरप्रिंट इंप्रेशन के माध्यम से भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं। बायोमेट्रिक से वंचित रहे पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन आइरिस स्कैन से भी करवाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि एंड्राइड मोबाइल ऐप के माध्यम से भी फेस रिकॉग्निशन के आधार पर वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जा सकता है।

पंवार ने बताया कि किसी पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में यदि पेंशनर पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी (विकास अधिकारी/ उपखण्ड अधिकारी) के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता है, तो पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी पोर्टल पर लॉगइन कर संबंधित पेंशनर का पीपीओ नंबर दर्ज करने पर उस पेंशनर के रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के आधार पर भौतिक सत्यापन कर सकते हैं।

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