सुखद दाम्पत्य जीवन योजना के तहत उपलब्ध करवाई जा रही है आर्थिक सहायता

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बीकानेर, 14 मई। सुखद दाम्पत्य जीवन योजनान्तर्गत दिव्यांग युवक एवं युवतियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। यह सहायता विवाहोपरान्त सुखद दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने के लिए दी जा रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एल.डी. पंवार ने बताया कि योजनान्तर्गत 40 या 40 प्रतिशत से अधिक श्रेणी के दिव्यांगों को एक मुश्त 50 हजार रुपए राशि एवं 80 या 80 प्रतिशत से अधिक श्रेणी के दिव्यांगजनों को एक मुश्त राशि 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार जिसकी निःशक्तता का प्रतिशत 40 या अधिक होना चाहिए। आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हों। दिव्यांगजन वर की आयु 21 वर्ष एवं वधु की आयु 18 वर्ष हो एवं आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से अधिक न हों।

संयुक्त निदेशक ने बताया कि आवेदन के लिए वांछित दस्तावेज यथा निःशक्तता प्रमाण-पत्र, वर-वधू के माता-पिता का शपथ पत्र, जन्म तिथि प्रमाण-पत्र, आय का शपथ पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, पूर्व में अनुदान राशि प्राप्त नहीं करने का प्रमाण पत्र अनिवार्य है। पात्र दिव्यांगजन योजनान्तर्गत ई-मित्र कियोस्क / स्वयं के माध्यम से एसएसओ आईडी द्वारा एसजेएमएस डीएसएपी पॉर्टल से ऑनलाईन आवेदन विवाह दिनांक से 6 माह के भीतर कर सकते हैं।

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