विधिक माप विज्ञान विभाग की टोल प्लाजा और निजी धर्मकांटों पर औचक कार्यवाही : अनियमितता पर लगाया 14 हजार रुपए जुर्माना

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बीकानेर, 25 जून। खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री श्री सुमित गोदारा के निर्देशानुसार विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा विधिक माप विज्ञान अधिनियम-2009 तथा राजस्थान विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम-2011 के तहत जिले में लगातार दो दिन सघन कार्यवाहियां की गईं।

 

विधिक माप विज्ञान अधिकारी श्री दीपक पूनिया ने बताया कि इस दौरान एनएचएआई एवं राजस्थान राज्य परिवहन टोल प्लाजा धर्मकांटों तथा निजी धर्मकांटों पर औचक निरीक्षण अभियान संचालित किया गया। अभियान के लिए गठित विभागीय जांच दल द्वारा श्री पूनिया के नेतृत्व में 10 जगहों पर धर्मकांटों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पारवा टोल प्लाजा नोखा रोड, उदयरामसर टोल प्लाजा, गाढ़वाला टोल प्लाजा-नापासर रोड, श्री करणी कृपा धर्म कांटा देशनोक, श्री बालाजी धर्म कांटा मूंडसर, चौधरी कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा मूंडसर पर विभिन्न अनियमितताएं पाई गई। इन पर कुल चौदह हजार रुपए जुर्माना लगाया गया।

 

टोल प्लाजा के इन मोशन धर्मकांटों के असत्यापित पाए जाने से अवैध ओवरलोडिंग कलेक्शन की आशंका बनी रहती है। इसके मद्देनजर सभी टोल प्लाजा प्रबंधकों को इन मोशन धर्म कांटा सत्यापित करने के लिए पाबंद किया गया। जबकि चरण धर्म कांटा देशनोक, नेहड़ जी माइन्स एंड मिनरल प्राइवेट लिमिटेड धर्मकांटा सही रूप से सत्यापित पाए गए। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में भी टोल प्लाजा एवं निजी धर्मकांटों की नियमित जांच जारी रहेगी। इस दौरान दोषी पाए जाने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 

श्री पूनिया ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करना तथा वाहन चालकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित करवाना है।

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