बीकानेर मंडल पर अनधिकृत चेन पुलिंग करने वालों पर शिकंजा, 65 हजार रुपये से अधिक जुर्माना वसूला

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बीकानेर रेल मंडल पर ट्रेनों में अनधिकृत रूप से चेन पुलिंग कर रेल संचालन को बाधित करने वालों के विरुद्ध रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) द्वारा लगातार सख्त एवं प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। यात्रियों की सुरक्षा तथा ट्रेनों के समयबद्ध एवं सुचारु संचालन को ध्यान में रखते हुए आरपीएफ द्वारा ऐसे मामलों की निगरानी कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक बीकानेर रेल मंडल पर आरपीएफ ने ट्रेनों में अनधिकृत चेन पुलिंग के 122 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 96 मामलों में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए 65 हजार रुपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया गया है।

दर्ज किए गए 122 मामलों में से 96 मामलों में न्यायालय द्वारा फैसला किया जा चुका है, जबकि शेष मामलों में पुलिस द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

 

*रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों से अपील की गई है कि ट्रेन में चेन पुलिंग का उपयोग केवल वास्तविक*

*आपातकालीन स्थिति में ही किया जाए।*

बिना उचित एवं वैध कारण के चेन पुलिंग करना रेलवे नियमों के तहत दंडनीय अपराध है। अनधिकृत चेन पुलिंग से ट्रेन को अनावश्यक रूप से रोकना पड़ता है, जिससे रेल संचालन प्रभावित होने के साथ-साथ अन्य यात्रियों को भी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

बीकानेर रेल मंडल द्वारा यात्रियों से रेल नियमों का पालन करने तथा किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में ही आपातकालीन चेन का उपयोग करने की अपील की गई है। अनधिकृत चेन पुलिंग के मामलों के विरुद्ध आरपीएफ की कार्यवाही आगे भी लगातार जारी रहेगी।

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