उपभोक्ता हितों की सुरक्षा हेतु विभाग सख्त, जिले में इंडस्ट्रीज पर डिब्बा बंद वस्तुओं का किया औचक निरीक्षण अभियान, जांच में 4 प्रतिष्ठानों पर विभिन्न अनियमिताएं पाए जाने पर लगाया 50 हज़ार रुपये जुर्माना

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बीकानेर, 6 अक्टूबर। विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 के तहत जिले में औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध व्यापक औचक निरीक्षण अभियान संचालित किया गया। अभियान के अंतर्गत गठित विभागीय जांच दल विधिक माप विज्ञान अधिकारी श्री दीपक पूनिया के नेतृत्व में जिला में कुल 4 औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया।

 

निरीक्षण के दौरान श्री हरि फूड्स बीछवाल, स्टैंडर्ड टी एजेंसी जेएनवी कॉलोनी, मोहन जी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट्स रानी बाजार एवं धीरेंद्र फूड प्रोडक्ट्स पर असत्यापित बाट व कांटे, पैकर रजिस्ट्रेशन न पाया जाना एवं आवश्यक घोषणाओं की कमी पाए जाने कर विभिन्न अनियमिताएं पर कुल 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया।

 

उपभोक्ताओं को सही नाप तौल, सही एमआरपी एवं यूएसपी यूनिट सेल मूल्य तथा मैन्युफैचरर पैकर एड्रेस की सूचना देना सभी प्रतिष्ठानों की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने बताया किआगामी दिनों में सम्पूर्ण राजस्थान में औद्योगिक इकाइयों पर डिब्बा बंद वस्तुओं पर नियमित जांच जारी रहेगी तथा दोषी पाए जाने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करना तथा आमजन को सही माप-तौल के साथ गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित कराना है, जिससे उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध होगी।

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