घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दुरूपयोग एवं अवैध रिफिलिंग के विरुद्ध हुई कार्यवाही

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बीकानेर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मंत्री श्री सुमित गोदारा एवं जिला कलक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णि के निर्देशानुसार जिले में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दुरूपयोग एवं अवैध रिफिलिंग की रोकथाम हेतु जारी अभियान के तहत शुक्रवार को भी करवाई की गई।

जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) भागूराम महला ने प्रवर्तन निरीक्षक राहुल गुलानी के साथ श्रीडूंगरगढ़ के मुख्य बाजार में रूपेश मिष्ठान भंडार पर औचक निरीक्षण किया। जिला रसद अधिकारी भागूराम महला ने बताया कि दुकान के ऊपर बने मिठाई कारखाने में मिठाई बनाने के लिए घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यवसायिक उपयोग पाया गया। इस पर दुकान मालिक गोर्धन दास थदाणी से 3 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त कर सिलेंडरों को श्रीडूंगरगढ़ इंडेन गैस एजेंसी में रखवाए गए। उन्होंने बताया कि आरोपी के विरूद्ध एलपीजी अधिनियम, 2000 के खंड सं. 3, 4, 5 व 7 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है तथा उसके विरूद्ध सक्षम न्यायालय में वाद पेश किया जाएगा। उन्होंने आमजन से भी अपील की कि कहीं भी घरेलू गैस सिलेंडरों का दुरूपयोग होता दिखाई दे तो कार्यालय के दूरभाष 0151-2226010 पर सूचित करें जिससे नियमानुसार तुरंत कार्रवाई की जा सके तथा शिकायतकर्ता का नाम गुप्त रखा जाएगा।

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