अब छोटे व्यापारी भी मालगाड़ी से भेज सकेंगे अपना सामान,रेलवे ने अपनी नीति में किए बदलाव

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रेलवे ने छोटे एवं मझौले व्यापारियों के हित में मालगाड़ी से सामान भेजने की अपनी नीतियों में बदलाव किए हैं। कम मात्रा एवं वजन का सामान अभी तक व्यापारी रेलवे के पार्सल वैन के द्वारा ही भेज सकते थे। मालगाड़ी डिब्बो से भेजने के लिए पूरी गाड़ी को किराए पर लेना होता था।

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार रेलवे बोर्ड ने माल लदान की अपनी नीति में बदलाव किए हैं। अब सीमेंट, कोयला, खाद्यान्नों इत्यादि बड़े मदों के साथ-साथ अन्य सामान जैसे दवाइयां,दुग्ध उत्पाद, मसाले, कपड़े, बिजली के उपकरण इत्यादि छोटे मद भी बीसीएन ( बोगी कवर्ड वैगन) मालगाड़ी में लदान कर परिवहन किए जा सकेंगे। इससे छोटे व्यापारियों को लाभ होगा एवं रेलवे को राजस्व प्राप्ति के लिए नया स्रोत मिलेगा।

इसके लिए परिवहन किए जाने वाले सामानों की सूची निर्धारित की गई है। इन मदों का माल भाड़ा मालगाड़ी मे भी पार्सल वैन की तरह पार्सल दरों पर ही निर्धारित किया गया है। व्यापारी को एक वैगन मे कम से कम न्यूनतम वजन 14 टन या वास्तविक वजन का शुल्क लिया जायेगा। इस तरह बुक किए गए सामानों में मालगाड़ी के डिब्बो की संख्या भी 42 के स्थान पर न्यूनतम संख्या भी 30 निर्धारित की गई है। साथ ही साधारण मालगाड़ी में भी जगह होने पर इस तरह के सामान लदे हुए वैगन जोड़े जा सकेंगे।

रेलवे बोर्ड ने यह आदेश 1 वर्ष के लिए जारी किए हैं तथा इसकी समीक्षा कर इसे आगे भी जारी रखा जायेगा।

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