मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना: आवेदन की अंतिम तिथि 14 सितंबर निर्धारित

Description of image

बीकानेर,10 सितंबर । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए 14 सितंबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एलडी पंवार ने बताया कि पात्र अभ्यर्थी कोचिंग आवेदन करने के लिए एसएसओ पोर्टल (https://sso.rajasthan.gov.in) द्वारा विभागीय एसजेएमएस एसएमएस एप पर 14 सितंबर तक ऑनलाइन कर सकते हैं।योजनान्तर्गत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षाओं एवं सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने एवं समान अवसर प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में निःशुल्क कोचिंग करने हेतु विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स की 30 हजार सीटों पर वरीयतानुसार प्रवेश दिए जाने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से वर्ष 2025-26 के लिए ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि 14 सितंबर तय की है।

उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स जैसे यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, आरपीएससी द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर एवं पूर्व में 3800 ग्रेड पे तथा वर्तमान पे मेट्रिक्स लेवल-10 एवं ऊपर की अन्य परीक्षाएं, रीट परीक्षा, आरएसएसबी द्वारा आयोजित पटवारी/कनिष्ट सहायक हेतु पूर्व की ग्रेड पे 2400 तथा वर्तमान पे लेवल 5 से ऊपर तथा पूर्व की ग्रेड पे 3600 एवं पे लेवल 10 से कम की अन्य परीक्षाएं, कांस्टेबल परीक्षा, बैंकिंग/बीमा की विभिन्न परीक्षाएं, रेलवे रिक्रुमेन्ट बोर्ड (आर.आर.बी.) द्वारा आयोजित परीक्षाएं, यूपीएससी द्वारा आयोजित कंबाइंड डिफेन्स सर्विसेज (सीडीएस) / स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (एस.एस.सी.) द्वारा आयोजित परीक्षाएं, इंजिनियरिंग प्रवेश परीक्षा , मेडिकल प्रवेश परीक्षा, क्लेट परीक्षा, सीए एफसी सीयूइटी, सीएस इइटी + सीयूइटी, सीएनए एफसी सीयूइटी परीक्षाओं की तैयारी कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से करवाई जाती है।

संयुक्त निदेशक ने बताया कि योजनान्तर्गत आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग एवं विशेष योग्यजन श्रेणी का सदस्य तथा राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। जिनके माता-पिता, अभिभावक राजकीय कार्मिक नहीं है तो माता-पिता/अभिभावक (अभ्यर्थी की आय को सम्मिलित करते हुए यदि है तो) की वार्षिक आय 8 लाख रुपए तक होनी चाहिए अथवा अभ्यर्थी जिनके माता-पिता/अभिभावक राजस्थान सरकार में राजकीय कार्मिक हैं, तो कार्मिक का पे मैट्रिक्स का अधिकतम लेवल-11 तक हो और सकल वेतन एवं अन्य समस्त स्रोतों सहित कुल वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए तक होना चाहिए। अथवा अभ्यर्थी जिनके माता-पिता व अभिभावक केन्द्र सरकार में राजकीय कार्मिक है तो पे मैट्रिक्स का अधिकतम लेवल 6 तक हो और सकल वेतन एवं अन्य समस्त स्रोतों सहित कुल वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए तक होनी चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में संचालित अनुप्रति योजना का लाभ नहीं लिया गया हो। (यहां योजना का लाभ लेने से तात्पर्य यह होगा कि विद्यार्थी द्वारा किसी सत्र में योजनान्तर्गत चयनित होकर कोचिंग संस्थान में ज्वॉइन कर लिया गया हो) यदि कोई अभ्यर्थी केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/आयोग/बोर्ड/अन्य किसी शासकीय निकाय में नियमित राजकीय कार्मिक के रूप में सेवारत है तो वह अभ्यर्थी कोचिंग योजनान्तर्गत पात्र नहीं होगा।

संयुक्त निदेशक ने बताया कि इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी जनाधार, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य वांछित जानकारी तथा राज ई-वॉल्ट/डिजी लॉकर में 10वीं एवं 12वीं की अंकतालिकाओं का डेटा अपलोड एवं अद्यतन कर लेवें ताकि पोर्टल पर ऑटो-फेच हो सके तथा बिना किसी परेशानी के सहजता से आवेदन ऑनलाईन किया जा सकें। उन्होंने बताया कि

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के संशोधित नवीनतम विस्तृत दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।

Spread the love
Load More Related Articles
Load More By sachrajasthan
Load More In बीकानेर
Comments are closed.

Check Also

दसवां बीकानेर थिएटर फेस्टिवल 24 से, देवेंद्र राज अंकुर को होगा समर्पित,प्रेस वार्ता हुई आयोजित, दी शेड्यूल की जानकारी

बीकानेर में दसवां बीकानेर थिएटर फेस्टिवल 24 फरवरी से 1 मार्च तक शहर के विभिन्न स्थानों पर …