विशेष योग्यजन (दिव्यांग) छात्रवृत्ति योजना: पात्र विद्यार्थियों को मिलेगा आर्थिक संबल

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बीकानेर, 1 मई। राज्य सरकार द्वारा विशेष योग्यजन (दिव्यांगजन) विद्यार्थियों के लिए संचालित छात्रवृत्ति योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों को शिक्षा के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना राजकीय एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में नियमित अध्ययनरत दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए लागू है।

योजना के अंतर्गत ऐसे विद्यार्थी पात्र होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं है। साथ ही, आवेदक पूर्व में किसी अन्य प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता राज्य सरकार अथवा किसी स्वायत्त संस्था या ट्रस्ट से प्राप्त नहीं कर रहा हो। आवेदक के पास अधिकृत चिकित्सा अधिकारी या बोर्ड द्वारा जारी न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है तथा वह राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।

छात्रवृत्ति राशि के रूप में कक्षा 1 से 4 तक के विद्यार्थियों को 500 रुपये प्रतिमाह तथा कक्षा 5 से 8 तक के विद्यार्थियों को 600 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। वहीं कक्षा 9 से उच्चतर अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति के लिए आवेदन भारत सरकार के नेशनल ई-स्कॉलरशिप पोर्टल www.scholarships.gov.in के माध्यम से कर सकते हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एल डी पंवार ने बताया कि आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेजों में मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, गत वर्ष की अंकतालिका, बैंक पासबुक की प्रति एवं दिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

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